हरदोई: पारिवारिक कलह में पति ने पत्नी पर किया लाइसेंसी रिवॉल्वर से जानलेवा हमला, सिर पर बट मारकर किया लहूलुहान, मुकदमा दर्ज*

*हरदोई:पारिवारिक कलह में पति ने पत्नी पर किया लाइसेंसी रिवॉल्वर से जानलेवा हमला, सिर पर बट मारकर किया लहूलुहान, मुकदमा दर्ज* 
आरोपी पत्रकार राकेश कुमार आरके फरार पुलिस कर रही तलाश 

हरदोई: शहर के कोतवाली सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला इंद्रा नगर बेहटा चांद (लखनऊ रोड) में घरेलू विवाद के चलते एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति ने बच्चों की स्कूल फीस भरने की बात को लेकर उपजे विवाद में अपनी ही पत्नी पर जान से मारने की नीयत से लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर झोंक दिया। गनीमत रही कि गोली मिस हो गई, जिसके बाद आरोपी पति ने रिवॉल्वर की बट से मारकर पत्नी का सिर फोड़ दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।फीस जमा करने को लेकर शुरू हुआ था विवाद पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता नेहा रानी उर्फ नेहा दीक्षित पत्नी राकेश कुमार ने बताया कि बीते बुधवार (22 जुलाई 2026) की शाम लगभग 6:30 बजे उनके और पति राकेश कुमार के बीच बच्चे वैभव की स्कूल फीस जमा न करने को लेकर बातचीत हो रही थी। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी पति राकेश कुमार अचानक उग्र हो गया और पास में रखी अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर उठा लाया।

फायर हुआ मिस,तो बट से मारकर किया लहूलुहान

पीड़िता का आरोप है कि पति ने जान से मारने की नीयत से उन पर सीधा फायर कर दिया, लेकिन निशाना चूक जाने (फायर मिस होने) के कारण उनकी जान बच गई। इसके बाद आगबबूला हुए राकेश कुमार ने रिवॉल्वर की भारी बट से नेहा रानी के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले से पीड़िता का सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति बच्चों को जान से मारने और पुलिस में शिकायत न करने की धमकी देता हुआ हथियार समेत घर से फरार हो गया।कोतवाली सिटी में संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज डरी-सहमी पीड़िता ने पुलिस की शरण ली। कोतवाली सिटी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 25 जुलाई 2026 को दोपहर 14:40 बजे आरोपी राकेश कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत मुकदमा संख्या 0530 दर्ज कर लिया है। 

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ निम्नलिखित संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है:धारा 109(1): हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) के तहत।धारा 115(2): स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए।धारा 351(3): आपराधिक धमकी देने के संबंध में।

पुलिस विभाग के अनुसार, मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है और फरार आरोपी पति राकेश कुमार आर के की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है।

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